हेलीकॉप्टर घोटाला: सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को गिरफ्तारी से मिली एक दिन की और राहत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 29, 2019 05:57 PM2019-07-29T17:57:37+5:302019-07-29T17:57:37+5:30
हिंदुस्तान पावरप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी 27 जुलाई को अदालत पहुंचे थे और मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मामले में गिरफ्तार किये जाने का भय है। अदालत ने शनिवार को उन्हें आज तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को प्रदान किया गया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण सोमवार को एक दिन के लिए बढ़ा दिया।
हिंदुस्तान पावरप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पुरी 27 जुलाई को अदालत पहुंचे थे और मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मामले में गिरफ्तार किये जाने का भय है। अदालत ने शनिवार को उन्हें आज तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
Delhi: Special Court extends interim protection from arrest of businessman Ratul Puri in connection with AgustaWestland case for tomorrow. Hearing and further arguments on anticipatory bail plea to continue tomorrow. (file pic) pic.twitter.com/KhcF7PeI3w
— ANI (@ANI) July 29, 2019
उन्होंने जिरह के दौरान विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। पुरी हाल में मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए थे जो कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ अब रद्द हो चुके 3600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित है।