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दिल्ली पुलिस का दावा- शाहीन बाग में गोली चलने की घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है

By भाषा | Updated: February 5, 2020 00:56 IST

जांच अधिकारी ने कहा, “घटना के स्थान और समय से स्पष्ट है कि हथियार का प्रयोग एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसका खुलासा होना बाकी है। बैसला व्हाट्सएप्प पर कई समूहों में जुड़ा था।

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दिल्ली की एक अदालत ने कपिल बैसला की पुलिस हिरासत मंगलवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी। बैसला को शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हवा में गोली चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि हवा में गोली चलाने की घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है जिसके बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने बैसला की हिरासत की अवधि बढ़ाई।

पुलिस ने जांच के लिए केवल एक ही दिन मिलने का हवाला देते हुए बैसला की चार दिन की रिमांड मांगी थी। जांच अधिकारी ने कहा, “घटना के स्थान और समय से स्पष्ट है कि हथियार का प्रयोग एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसका खुलासा होना बाकी है। बैसला व्हाट्सएप्प पर कई समूहों में जुड़ा था। किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका को देखते हुए इन समूहों के अन्य सदस्यों के बारे में उससे पूछताछ करनी है।”

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि बैसला ने अपना व्हाट्सएप्प अकाउंट किसी विशेष प्रयोजन से बंद किया था। पुलिस ने कहा, “अकाउंट को फिर से चालू कर अधिकतर डेटा प्राप्त कर लिया गया है। समय की कमी के कारण उसका विश्लेषण नहीं किया जा सका। अत्यधिक मात्रा में डेटा प्राप्त हुआ है और उससे जूझना पड़ेगा।”

पुलिस ने कहा कि बैसला को उसके उस दोस्त के सामने पेश करने की भी आवश्यकता है जो उसे घटनास्थल तक लेकर गया था। पुलिस ने कहा, “घटना में शामिल होने को लेकर उसके दोस्त से लंबी पूछताछ की जा रही है। उसके दोस्त के मोबाइल में मौजूद डेटा की भी जांच की जा रही है। जांच अभी आरंभिक चरण में है। मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है जिसमें आरोपी से गहराई से पूछताछ करने की आवश्यकता है।”

उन्होंने कहा, “बैसला को उसके दोस्त के सामने पेश करने की जरूरत है। गोली चलाने का कारण पता चलना चाहिए। वह अपना बयान बदल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी को हथियार देने वाले की पहचान सुनिश्चित करना बाकी है। वह हथियार देने वाले की पहचान को लेकर लगातार अपना बयान बदल रहा है और एजेंसी को गुमराह कर रहा है।”

बैसला की ओर से पेश होने वाले वकील एम एस सिसोदिया और अखिल रेक्सवाल ने रिमांड अपील का विरोध किया और कहा कि पुलिस ने बैसला का मोबाइल और अन्य सामान जब्त कर लिया है। सिसोदिया ने कहा कि जिस आरोप में बैसला को गिरफ्तार किया गया है उसमें जमानत का प्रावधान है।

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