दिल्ली शराब नीति मामला: के. कविता को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

By आकाश चौरसिया | Updated: August 27, 2024 13:30 IST2024-08-27T13:11:37+5:302024-08-27T13:30:22+5:30

मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. वी विश्वनाथन की बेंच ने की। एडवोकेट मुकुल रोहतगी के. कविता की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि आप साबित करिए कि उन्होंने सबूत मिटाए है। जांच पूरी हो चुकी है, आरोपत्र दाखिल हो चुके है। इस मामले में 493 गवाह है। वो महिला हैं। उनको जमानत क्यों नहीं दी जाए?

Delhi Liquor Policy Case K. Kavitha got bail, Supreme Court gave order | दिल्ली शराब नीति मामला: के. कविता को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

फोटो क्रेडिट- (एक्स)

Highlightsके. कविता को मिली दिल्ली शराब घोटाले में मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कड़े सवाल किएइसके साथ के. कविता के वकील ने कई दलील पेश की और साथ में कहा कि केस पूरा होने को है

नई दिल्ली: के. कविता को शराब घोटाले से जुड़ी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। गौरतलब है कि बीआरएस लीडर इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। के कविता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर रॉव की बेटी हैं, जिनकी बेल की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में 1 जुलाई को हुई थी। के. कविता की ओर से कोर्ट में शामिल हुए वकील ने दलील दी कि जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जब बेल मिल चुकी है, तो क्यों ना उन्हें भी राहत दी जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि सभी गवाह पेश हो चुके हैं और मामला एकदम अंतिम मोड़ पर है, ऐसे में एससी के कड़े सवाल पर केंद्रीय जांच एजेंसी से उचित जवाब ना मिलने पर यह फैसला दिया है। 

मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. वी विश्वनाथन की बेंच ने की। एडवोकेट मुकुल रोहतगी के. कविता की ओर से पेश हुए। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि आप साबित करिए कि उन्होंने सबूत मिटाए है। जांच पूरी हो चुकी है, आरोपत्र दाखिल हो चुके है। इस मामले में 493 गवाह है। वो महिला हैं। उनको जमानत क्यों नहीं दी जाए?

कोर्ट ने इसके पीछे जो कारण बताया कि अब तक 493 गवाह पेश हो चुके हैं। ट्रायल का पूरा दौर निकट भविष्य में नामुमकिन है। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से दाखिल की गई शिकायत (आरोपपत्र के बराबर) और सीबीआई ने विधेय अपराध में अपना आरोपपत्र दायर किया है। उनकी निरंतर हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में बीआरएस लीडर के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थीं।

ईडी ने के. कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। फिर, सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। 9 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी, जिन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिना सुनवाई के 17 महीने से अधिक समय जेल में बिताया।

Web Title: Delhi Liquor Policy Case K. Kavitha got bail, Supreme Court gave order

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