दिल्ली हिंसा: जामिया की छात्रा सफूरा जरगर जमानत के बाद तिहाड़ जेल से रिहा, कोर्ट के इन निर्देशों का करना होगा पालन
By सुमित राय | Published: June 24, 2020 09:39 PM2020-06-24T21:39:27+5:302020-06-24T21:54:02+5:30
जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया।
पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। गर्भवती सफूरा को इस साल फरवरी में दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सफूरा जरगर को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हो, जिससे मामले की जांच-पड़ताल में बाधा आए। कोर्ट ने कहा है कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती है, इसके लिए पहले उसे अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उसे 15 दिन में एक बार जांच करने वाले अफसर से फोन पर संपर्क भी करना होगा।
Delhi: Jamia Coordination Committee member Safoora Zargar has been released from Tihar Jail. She was granted bail by the Delhi High Court yesterday in connection with a case related to the violence which broke out in Delhi in February this year. pic.twitter.com/6DKBJDASvo
— ANI (@ANI) June 24, 2020
सफूरा जरगर पर ये है आरोप
दिल्ली पुलिस ने अपने आरोप में कहा है कि 22 फरवरी की रात नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठ गई थीं। दिल्ली पुलिस की मानें तो उसी दौरान सफूरा भारी हिंसक भीड़ को लेकर वहां पहुंची और दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची। पुलिस द्वारा लगाए आरोप में कहा गया है इसी आंदोलन की वजह से हिंसा भड़की थी। जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। सफूरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हिंसा भड़काने के संगीन आरोप लगाए हैं।