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दिल्ली हाई कोर्ट से समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को मिली राहत, 20 साल पुराने रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

By सुमित राय | Updated: July 30, 2020 16:54 IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को राहत दी है और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है।

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ठळक मुद्देसमता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है।निचली अदालत ने जया जेटली समेत तीन लोगों को 4 साल की जेल के अलावा 1 लाख रुपये जुर्माना लगाई थी।

समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सजा पर रोक लगा दी है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली और 2 अन्य लोगों को 4 साल की जेल के अलावा 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके बाद जया जेटली ने हाई कोर्ट में अपील दायल की, जहां से राहत मिली।

कोर्ट ने 2000-01 के कथित रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार करने के मामले में जया जेटली के अलावा पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को चार साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है और आज (गुरुवार) शाम 5 बजे तक अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

बंद कमरे में हुई थी अदालत की कार्रवाई

विशेष सीबीआई न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के पूर्व पार्टी सहयोगी गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस. पी. मुरगई को भी चार साल कैद की सजा सुनाई थी। मुरगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि अदालत की कार्रवाई बंद कमरे में हुई। तीनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

थर्मल इमेजर्स खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप

तीनों को हाथ से चलाए जाने वाले ‘थर्मल इमेजर्स’ की कथित खरीद के मामले भ्रष्टाचार तथा आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था। समाचार पोर्टल ‘तहलका’ द्वारा किए स्टिंग ‘ऑपरेशन वेस्टेंड’ के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था।

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