पीएमसी बैंक से नगद निकासी पर पांबदी हटाने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, AAP और आरबीआई को नोटिस
By भाषा | Updated: November 1, 2019 12:41 IST2019-11-01T12:41:15+5:302019-11-01T12:41:15+5:30
पीएमसी बैंक घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र और आरबीआई को भेजा नोटिस, पीएमसी बैंक से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर भेजा नोटिस।

पीएमसी बैंक से नगद निकासी पर पांबदी हटाने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, AAP और आरबीआई को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोटाला प्रभावित ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक’ (पीएमसी) से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र, आप सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर इस पर रुख स्पष्ट करने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमएसी बैंक को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में ग्राहकों के, बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है।
घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक’ पर पाबंदियां लगा दी थी। पीएमसी बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपये कर दी थी। इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपये (छह महीने के भीतर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं।