दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम के स्वास्थ्य को लेकर एम्स को दिया मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश
By अभिषेक पाण्डेय | Updated: October 31, 2019 12:40 IST2019-10-31T12:25:51+5:302019-10-31T12:40:05+5:30
P Chidambaram: आईएनएस मीडिया मामले में ईडी की जांच का सामना करे रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को दिया निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदबंरम के स्वास्थ्य मामले को लेकर एम्स को बोर्ड गठित करने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के स्वास्थ्य मामले की जानकारी देने के लिए एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है, और इसमें हैदराबाद के चिदबंरम के फैमिली डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को भी शामिल करने को है।
साथ ही कोर्ट ने एम्स को शुक्रवार से पहले इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। चिदंबरम के स्वास्थ्य मामले पर एम्स मेडिकल बोर्ड गुरुवार शाम 7 बजे बैठक करेगा।
कोर्ट ने ये आदेश मेडिकल आधार पर आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की अंतिरम जमानत की याचिका पर विचार करते हुए दिया।
चिदंबरम को सोमवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। चिदंबरम आंतों से जुड़ी बीमारी ‘क्रोहन’ से पीड़ित हैं।
चिदंबरम ने इलाज के लिए हैदराबाद जाने की मांगी थी इजाजत
एम्स का बोर्ड इस चिदबंरम को प्राइवेट वॉर्ड में स्थानांतरित किए जाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगा और अगर वह इसकी सिफारिश करता है तो चिदंबरम को आगे के इलाज के लिए प्राइवेट वॉर्ड में शिफ्ट किया जाएगा।
चिदंबरम ने अतंरिम जमानत की याचिका दाखिल की थी और उन्होंने कोर्ट से अपने फैमिली डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी की देखरेख में हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी (Gastroenterology) में इलाज की इजाजत दिए जाने की अपील की थी।
INX Media (Enforcement Directorate case): The Delhi High Court has directed AIIMS to submit a report before it on Friday. AIIMS Medical board to sit at 7pm today regarding P Chidambram's health issues. https://t.co/KLbzsakdXq
— ANI (@ANI) October 31, 2019
कोर्ट ने ईडी की चिदंबरम की याचिक की थी खारिज
इससे पहले बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। अदालत ने इस मामले में ईडी की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें चिदंबरम की एक दिन की रिमांड और मांगी गई थी। अदालत ने चिदंबरम को 24 से 30 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा था