दिल्ली सरकार ने आबकारी आयुक्त को लगाई फटकार, कहा-रेस्त्रां-बार में रिकार्डेड संगीत बजाने पर रोक नहीं
By भाषा | Published: May 23, 2018 03:41 AM2018-05-23T03:41:39+5:302018-05-23T03:42:22+5:30
उपमुख्यमंत्री ने आबकारी आयुक्त अमजद टाक को दिए अपने आदेश में कहा कि आबकारी विभाग ने 'उन्हें अपनी फाइल दिखाए बिना' आदेश जारी किया।
नई दिल्ली, 22 मई: आबकारी विभाग के शहर के रेस्त्रां -बारों में रिकॉर्डेड गाने या संगीत ना बजाने के फरमान के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि इन प्रतिष्ठानों में रिकॉर्डेड संगीत बजाने पर कोई रोक नहीं है। सूत्रों ने कहा कि सिसोदिया ने उन्हें फाइल दिखाए बिना आदेश जारी करने के लिए आबकारी विभाग के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगायी।
सिसोदिया के पास दिल्ली के आबकारी विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने 16 मई को जारी किए गए आदेश के साथ 'भ्रम की स्थिति पैदा करने' के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगायी। आदेश में कहा गया था कि रेस्त्रां - बार में 'केवल लाइव सिंगिंग एवं वाद्ययंत्र बजाने' की मंजूरी है। उपमुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद आबकारी विभाग ने आज शाम एक नया सर्कुलर जारी कर कहा, 'रेस्त्रांओं में रिकॉर्डेड संगीत बजाने के मुद्दे पर आबकारी विभाग ने कोई नया निर्देश जारी नहीं किया।' हालांकि नये सर्कुलर में उन्हीं आबकारी नियमों का हवाला दिया गया जो जिनका उसने 16 मई के आदेश में उल्लेख किया था। नए सर्कुलर में कहा गया, 'आबकारी विभाग का सर्कुलर अनुच्छेद नियम 53 के सीमित संदर्भ तक ही समझा जाए और इससे ज्यादा कुछ ना समझा जाए।'
इससे पहले दिन में सिसोदिया ने आबकारी आयुक्त अमजद टाक को यह स्पष्टीकरण जारी करने का आदेश दिया कि इस तरह के प्रतिष्ठानों में रिकॉर्डेड संगीत पर कोई रोक नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने आबकारी आयुक्त अमजद टाक को दिए अपने आदेश में कहा कि आबकारी विभाग ने 'उन्हें अपनी फाइल दिखाए बिना' आदेश जारी किया।