मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने 6 मार्च तक सीबीआई रिमांड बढ़ाई, जमानत अर्जी पर 10 तारीख को सुनवाई
By विनीत कुमार | Published: March 4, 2023 03:14 PM2023-03-04T15:14:11+5:302023-03-04T15:52:50+5:30
मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत को और दो दिन के लिए कोर्ट ने बढ़ा दिया है। सिसोदिया अब 6 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। इससे पहले उनकी रिमांड आज खत्म हो रही थी।
नई दिल्ली: दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई की हिरासत में चल रहे मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें 6 मार्च तक के लिए जांच एजेंसी की कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने सिसोदिया की ओर से जमानत के लिए दायर की गई याचिका को भी टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। जमानत याचिका को लेकर कोर्ट सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।
सीबीआई ने मांगी थी तीन दिन रिमांड बढ़ाने की मांग
कथित आबकारी घोटाले में पांच दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर शनिवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को कोर्ट में पेश करते हुए उनकी रिमांड और तीन दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने दलील दी कि सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
वहीं, दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच पूरी करने में सीबीआई की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सिसोदिया की ओर से ये भी कहा गया कि उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब है और वह असाध्य रोग से पीड़ित हैं।
सीबीआई ने कहा- रोज रात 8 बजे तक होती है पूछताछ, हमारा पूरा एक दिन खराब हुआ
सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग रखते हुए कोर्ट में कहा कि वह रोज रात में 8 बजे तक सिसोदिया से पूछताछ करती है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। हालांकि इसे कोर्ट में अभी नहीं दिखाया जा सकता। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूछताछ में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे। जांच एजेंसी ने ये भी कहा कि एक दवा के चक्कर में पूरा एक दिन बर्बाद हो गया, जिसकी मांग सिसोदिया ने ही की थी। सीबीआई ने कहा कि उसका पूरा एक दिन सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया।
सीबीआई ने साथ ही कोर्ट को बताया कि कुछ दस्तावेज अभी भी उसे नहीं मिले हैं, जिसका पता लगाना है। गवाहों के सामने बैठाकर सिसोदिया से पूछताछ करनी है। इन दलीलों के बीच कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया का किससे आमना-सामने कराना चाहते हैं? इस पर सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में अभी ये नहीं बता सकते हैं।
गौरतलब है कि सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी साल 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अनुसार, गिरफ्तार करने से पहले उनसे आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन उनके जवाब कथित रूप से संतोषजनक नहीं पाये गये थे। अदालत ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।