नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक CD/DVD/पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने के लिए भी कहा है। वहीं ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय से कहा कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड रुपये अपराध की आय (Proceeds of Crime) का पता चला है।
गौरतलब है कि ईडी ने गुरुवार (4 मई) को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। यह पहली बार था जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट में सिसोदिया का नाम लिया था। इससे पहले सिर्फ सीबीआई ने अपने पूरक आरोपपत्र में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था।
एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया को ‘मुख्य षड्यंत्रकारी’ बताया है संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक सिसोदिया एवं 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि जांच अभी जारी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया (51) को सबसे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की समानांतर जांच कर रही है।