Delhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 18, 2025 09:45 IST2025-12-18T09:44:58+5:302025-12-18T09:45:06+5:30
Delhi AQI: दिल्ली में गाड़ियों पर नए नियम आज से लागू हो गए हैं, जिसके तहत नेशनल कैपिटल के बाहर से सिर्फ़ BS4-कम्प्लायंट गाड़ियों को ही शहर में आने की इजाज़त होगी।

Delhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती
Delhi AQI: राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत बृहस्पतिवार से दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं हैं।
पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
#WATCH | Delhi | Updated Visuals near Delhi Airport as a thick layer of toxic smog continues to blanket the city. https://t.co/VndEkuCnvupic.twitter.com/BqFRH2ZPyx
— ANI (@ANI) December 18, 2025
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है।
हालांकि, गैर बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं है। निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।