Delhi COVID Restrictions: दो साल बाद दिल्ली कोविड बैन से मुक्त, मेट्रो, डीटीसी बसों और शादियों पर कोई रोक नहीं, जानिए सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 28, 2022 18:34 IST2022-02-28T18:33:11+5:302022-02-28T18:34:46+5:30

Delhi COVID Restrictions: दैनिक कोरोना वायरस मामलों में गिरावट के साथ दिल्ली में सभी COVID प्रतिबंध सोमवार से हटा दिए गए हैं।

Delhi COVID Restrictions lifted no curbs Delhi Metro, DTC buses and weddings DDMA Check new guidelines here | Delhi COVID Restrictions: दो साल बाद दिल्ली कोविड बैन से मुक्त, मेट्रो, डीटीसी बसों और शादियों पर कोई रोक नहीं, जानिए सबकुछ

दिल्ली में 22 मार्च, 2020 को पहली बार अंकुश लगाए गए थे। उस समय जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 24 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी।

Highlightsमास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि 2,000 रुपये से घटा कर 500 रुपये कर दी।मार्च का महीना उनके लिए काफी अच्छा रहेगा।रेस्तरां, बार, सिनेमाघर और अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरह खुल चुके हैं।

Delhi COVID Restrictions: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। कोविड -19 की स्थिति में सुधार हुआ है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। डीडीएमए ने कहा कि नौकरी छूटने के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया है। सप्ताहांत में कर्फ्यू, मेट्रो ट्रेनों और बसों में आधी बैठने की क्षमता, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को बंद करने जैसे कई अन्य प्रतिबंधों को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने हाल के दिनों में हटा लिया था। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों पर आज से मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

मेट्रो और डीटीसी अब यात्रियों को 28 फरवरी से खड़े होने की अनुमति

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने भी निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये किया जाए। डीडीएमए के नए आदेश के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो और डीटीसी अब यात्रियों को 28 फरवरी से खड़े होने की अनुमति देगी।

धार्मिक स्थल, खेल परिसर और स्वीमिंग पूल खुले

रेस्तरां, बार और सिनेमाघरों में बैठने की क्षमता और बैंक्वेट हॉल में शादियों को छोड़कर कोई गतिविधि नहीं करने पर 50 प्रतिशत की सीमा भी हटा दी गई है। शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में 200 से अधिक लोगों के शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई। आज से सभी धार्मिक स्थल, खेल परिसर और स्वीमिंग पूल खुल सकते हैं।

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सोमवार से पूर्ण यात्री क्षमता के साथ बहाल हो गईं क्योंकि शहर में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार आने के बाद सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बीते शुक्रवार को सोमवार से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटाने का फैसला किया था। एक अप्रैल से स्कूलों में भी कक्षाओं में पढ़ाई होगी।

यात्रियों की पूर्ण क्षमता के साथ बहाल

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली मेट्रो की सेवाएं लंबे समय बाद बगैर किसी पाबंदी के, आज यात्रियों की पूर्ण क्षमता के साथ बहाल कर दी गईं।’ इसमें कहा गया है, ‘‘डीएमआरसी महामारी के दौरान प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को लेकर अपने यात्रियों का आभार प्रकट करता है।

आपके सहयोग के बगैर हम महामारी के दौरान मेट्रो का परिचालन नहीं कर पाते।’ डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘हालांकि, हमें यह याद रखना है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षित यात्रा के लिए हमें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी रखने और बार-बार हाथ स्वच्छ करने जैसे आवश्यक प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा।’’

महामारी की कई लहरों से दिल्ली की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। मॉल से लेकर रेस्तरां, सिनेमाघर और अन्य कारोबार क्षेत्र कई माह तक पूरी तरह बंद रहे थे। कोविड-19 के मामले घटने के बाद व्यवसायों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी गई थी।

 

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