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दिल्ली की अदालत ने स्थानीय कंपनी को गूची का लोगो उपयोग करने से रोका

By भाषा | Updated: September 4, 2021 16:59 IST

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दिल्ली की एक अदालत ने शहर के एक कारोबारी को उसके उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची के लोगो का इस्तेमाल करने से रोका है और उसे हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपये तथा 1.66 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है। इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने अदालत से अनुरोध किया था कि इम्तियाज शेख की कंपनी ‘शिप्रा ओवरसीज’ को मोजे आदि उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोका जाए। जिला न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि गूची के इस दावे को नहीं मानने की कोई वजह नहीं है और कंपनी ने अपने उत्पादों से बहुत अच्छी साख और अलग पहचान बनाई है। अदालत ने 27 अगस्त के अपने आदेश में निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर से लिये गये सभी उत्पादों को गूची को सौंपा जाए और नष्ट कर दिया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि कंपनी को गूची को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तथा 1.66 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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