लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय, रांची-पुरी स्थित 2 IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 13, 2025 12:43 IST2025-10-13T11:29:12+5:302025-10-13T12:43:54+5:30
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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नई दिल्लीः दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी में 'अनियमितताओं' से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। राजद नेता तेजस्वी यादव राउज़ एवेन्यू कोर्ट से रवाना हो गए। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
The court has framed charges under different sections. However, all the accused are charged with criminal conspiracy. Lalu Prasad Yadav pleaded not guilty, and he says he will face the trial.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
#WATCH | Delhi: RJD leader Tejashwi Yadav leaves from the Rouse Avenue Court.
The Rouse Avenue court framed charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case. This case… https://t.co/F9E3EhYfJMpic.twitter.com/zpX2ecXFcC— ANI (@ANI) October 13, 2025
#WATCH | Delhi: On Delhi's Rouse Avenue Court framing charges against Lalu Prasad Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case, RJD leader Tejashwi Yadav says, "... We will fight this case. We have been saying this from the beginning that since the elections are coming,… pic.twitter.com/ZpkKI0uDXQ— ANI (@ANI) October 13, 2025
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है।
The court had framed charges in different sections against the accused persons as per their alleged roles. Rabri Devi and Tejashwi Yadav are charged with sections 420 and 120B of the IPC for the offence of cheating and Conspiracy. They said that they will face the trial.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
#WATCH | Delhi: On Delhi's Rouse Avenue Court framing charges against Lalu Prasad Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case, Congress leader Akhilesh Prasad Singh says, "... They (BJP) target political rivals and carry out all this... The government in power in this… pic.twitter.com/Q1tomCJTZa— ANI (@ANI) October 13, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है।
#WATCH | Delhi: On Delhi's Rouse Avenue Court framing charges against Lalu Prasad Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case, RJD leader Tejashwi Yadav says, "... We will fight this case. We have been saying this from the beginning that since the elections are coming,… pic.twitter.com/ZaocN1JnBl
— ANI (@ANI) October 13, 2025
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। इससे पहले गत 24 सितंबर को अदालत ने आरोप तय करने के अपने आदेश के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।
सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 2004 और 2014 के बीच कथित तौर पर एक साजिश रची गई थी जिसके तहत पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में, इनके संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए, बिहार के पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और निजी संस्था सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया।
आरोपपत्र में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक रहे वी के अस्थाना और आर के गोयल, और सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर तथा विनय कोचर के भी नाम हैं। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपपत्र में आरोपी कंपनियों के रूप में नामित किया गया है।