लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय, रांची-पुरी स्थित 2 IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला

By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 13, 2025 12:43 IST2025-10-13T11:29:12+5:302025-10-13T12:43:54+5:30

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।

delhi court lalu yadav Rabri Devi Tejashwi Yadav charged sections 420 and 120B IPC offence cheating and Conspiracy 2 IRCTC hotel corruption case in Ranchi and Puri | लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय, रांची-पुरी स्थित 2 IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामला

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Highlightsसभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है।मुकदमे का सामना करेंगे। 

नई दिल्लीः दिल्ली की अदालत ने आईआरसीटीसी में 'अनियमितताओं' से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। राजद नेता तेजस्वी यादव राउज़ एवेन्यू कोर्ट से रवाना हो गए। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो IRCTC होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

   

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है।

 

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है। इससे पहले गत 24 सितंबर को अदालत ने आरोप तय करने के अपने आदेश के लिए सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, 2004 और 2014 के बीच कथित तौर पर एक साजिश रची गई थी जिसके तहत पुरी और रांची स्थित भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को हस्तांतरित किया गया और बाद में, इनके संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए, बिहार के पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और निजी संस्था सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में फेरबदल किया गया।

आरोपपत्र में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक रहे वी के अस्थाना और आर के गोयल, और सुजाता होटल्स के निदेशक और चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर तथा विनय कोचर के भी नाम हैं। डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसे अब लारा प्रोजेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपपत्र में आरोपी कंपनियों के रूप में नामित किया गया है।

Web Title: delhi court lalu yadav Rabri Devi Tejashwi Yadav charged sections 420 and 120B IPC offence cheating and Conspiracy 2 IRCTC hotel corruption case in Ranchi and Puri

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