नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज
By ऐश्वर्य अवस्थी | Updated: May 26, 2018 16:33 IST2018-05-26T15:25:17+5:302018-05-26T16:33:01+5:30
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज
नई दिल्ली, 26 मई: नेशनल हेराल्ड मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। खबर के अनुसार आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
स्वामी की द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने कांग्रेस की ओर से कुछ कागजात देने की मांग की गई थी।
National Herald Case: Delhi Court disallowed Subramanian Swamy’s petition that accused had to admit or deny documents but allows Swamy (Petitioner) to summon those documents, officials after examination, as evidence. pic.twitter.com/BfssDRQLmE
— ANI (@ANI) May 26, 2018
What Court is saying is that instead of accused confirming or denying, you move the evidence becoming a witness yourself & summon documents & witnesses who are competent & at that stage we'll decide on the admissibility of the documents: S Swamy,Petitioner in National Herald Case pic.twitter.com/e0UL5YSa5e
— ANI (@ANI) May 26, 2018
दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में अर्जी दी थी कि आयकर विभाग के जो दस्तावेज उनको मिले हैं उनको अदालत अपने रिकॉर्ड पर ले। इतना ही नहीं स्वामी ने इस केस से जुड़े कुछ दस्तावेज कांग्रेस से मांगे थे जो कि कांग्रेस की तरफ से उनको नहीं दिए गए। इसको लेकर भी स्वामी ने अदालत में अर्जी लगाई थी।