कार ही नहीं बाइक पर भी मास्क लगाना जरूरी, दिल्ली में घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये 10 नियम

By विनीत कुमार | Published: April 7, 2021 03:32 PM2021-04-07T15:32:43+5:302021-04-07T15:42:46+5:30

Delhi Corona Guidelines: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। आप भी इन गाइडलाइंस के बारे में जान लीजिए नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं।

Delhi Corona guideline list mandatory to wear mask on car and bike all details | कार ही नहीं बाइक पर भी मास्क लगाना जरूरी, दिल्ली में घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये 10 नियम

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली में हाल के दिनों में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के मामले, मंगलवार को आए थे 5100 नए मामलेहालात को देखते हुए दिल्ली सरकार नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर चुकी है, 30 अप्रैल तक है लागूदिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने एक आदेश में कहा है कि कार में अकेले रहने के दौरान भी मास्क पहनना जरूरी है

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर देश भर में राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन कड़े कदम उठाने लगा है। घर से बाहर निकलने पर लोगों से मास्क पहनने और तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में एक बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट से भी बुधवार को आया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स अपनी कार में अकेले है, तो भी उसके लिए मास्क पहनना जरूरी है। इस आदेश के साथ ये एक सख्त संदेश भी है कि हर हाल में घर से बाहर मास्क पहनना जरूरी है। 

ऐसा इसलिए कि कई बार जाने-अनजाने बाहर लोग कई चीजों के संपर्क में आते हैं। इसमें कार चलाने के दौरान ट्रैफिक की भारी भीड़ के बीच से गुजरना होता है तो कई बार कार की खिड़की भी खोलने की जरूरत पड़ती है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मास्क एक कवच की तरह है और इसे पहनना हर हाल में जरूरी है।

बहरहाल, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई और नियम और गाइडलाइंस भी हैं जो दिल्ली में लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है, आईए हम आपको इस बारे में बताते हैं।

Coronavirus: दिल्ली में घर से बाहर निकलने से पहले जान लें ये नियम

1. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने साफ कर दिया है कि अब कार में अकेले रहते हुए भी ड्राइव करने के दौरान मास्क पहनना जरूरी है। आप अगर इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है।

2. कार के साथ बाइक के लिए भी यही नियम लागू है। बाइक चलाते हुए मास्क पहनना जरूरी है। आपने हेलमेट पहन रखा है, उसके बावजूद मास्क लगाना जरूरी है।

3. दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने तथा थूकने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है। इसकी घोषणा पिछले ही साल नवंबर में की गई थी जो अभी भी लागू है।

4.दिल्ली मेट्रो में सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना जरूरी है। DMRC की ओर से नियम पहले ही बनाए गए थे लेकिन अब इनका सख्ती से पालन कराए जाने की कोशिश हो रही है। मेट्रो में सफर के दौरान मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे में मेट्रो में जिन स्थानों पर बैठने की मनाही है, वहां नहीं बैठें।

5. दिल्ली में अगर किसी बंद जगह पर शादी समारोह है तो हॉल की क्षमता के 50 फीसदी ही लोग एकत्रित होंगे। अधिकतम संख्या 100 लोगों से अधिक नहीं होगी।

6. पीटीआई के अनुसार दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि रात में होने वाली शादियों के लिए दूल्हा, दुल्हन और उनके करीबी रिश्तेदारों को जिला मजिस्ट्रेट से ‘ई-पास’ लेना होगा, लेकिन किसी अन्य मेहमान को रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट नहीं दी जाएगी।

7. सरकार ने अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर पाबंदी हटा ली थी। हालांकि ताजा हालात के बाद शवदाह गृह में 50 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। 

8. दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनल से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।

9. नाइट कर्फ्यू से कई अहम विभाग जैसे डॉक्टर, नर्स आदि को छूट दी गई है। नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर रोक नहीं है।

10. राशन सहित किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए आने-जाने की छूट होगी। मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। रात में अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी ई-पास लेना होगा।

Web Title: Delhi Corona guideline list mandatory to wear mask on car and bike all details

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