Delhi assembly: दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के 116 फेलो की सेवा समाप्त की, बाद में आदेश पर रोक लगाई, आखिर क्या बड़ी वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 6, 2023 21:12 IST2023-07-06T21:10:06+5:302023-07-06T21:12:50+5:30
Delhi assembly: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी महकमों, बोर्ड और आयोगों को पत्र लिखकर कहा था कि वे उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फेलो और सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करें।

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Delhi assembly: विधानसभा सचिवालय ने दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के तहत 116 फेलो की सेवा बृहस्पतिवार को समाप्त कर दी, लेकिन कुछ देर बाद निर्णय बदलते हुए कहा कि अगले निर्देश तक इसे (आदेश को) स्थगित कर दिया गया है।
इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी महकमों, बोर्ड और आयोगों को पत्र लिखकर कहा था कि वे उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना फेलो और सलाहकारों की नियुक्ति नहीं करें। इसने दिल्ली विधानसभा से भी कहा था कि उसके पास बिना मंजूरी के ऐसे कर्मियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त किए गए करीब 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवा को समाप्त कर दिया था। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने इस कदम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया था। विधानसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र के फेलो, एसोसिएट फेलो और एसोसिएट फेलो (मीडिया) की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।
इस कदम से 45 फेलो, नौ एसोसिएट फेलो (मीडिया) और 62 फेलो प्रभावित हो सकते हैं। मगर बाद में उसने एक और आदेश जारी कर कहा कि फेलो, एसोसिएट फेलो और एसोसिएट फेलो (मीडिया) की नियुक्ति को खत्म करने से संबंधित आदेश को अगले निर्देश तक स्थगित किया जाता है।
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा था कि विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवा समाप्त करने का कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का ‘‘पूरी तरह से दम घोंट देगा।’’ उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उपराज्यपाल के फैसले को उच्चतम न्यायालय रद्द कर देगा।