नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को 17 वर्षीय एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति ने ऑनलाइन तेजाब खरीदा था और ई-वॉलेट के माध्यम से भुगतान किया था। टाइम्स नाउ के अनुसार, पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और उसके दोस्त ने कथित तौर पर 12वीं कक्षा की छात्रा पर तेजाब से हमला किया, जब वह बुधवार सुबह अपने पश्चिम दिल्ली स्थित घर से स्कूल के लिए निकली थी।
उत्तम नगर के पास मोहन गार्डन में घटना के समय किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ थी। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में पीड़िता के पड़ोसी और दोस्त अरोड़ा और उसके दो साथियों हर्षित अग्रवाल और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विशेष पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था, जोन- II सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि जांच के दौरान, अरोड़ा की संलिप्तता पाई गई।
आरोपी और पीड़िता का हुआ था ब्रेकअप
अग्रवाल कथित तौर पर मोटरसाइकिल पर अरोड़ा के साथ था जब लड़की पर हमला किया गया था जबकि सिंह ने घटना से पहले अपने सेलफोन को अपने साथ किसी अन्य स्थान पर ले जाकर जांच को गुमराह करने में अरोड़ा की मदद की थी। टाइम्स नाउ ने पुलिस के हवाले से बताया कि मुख्य आरोपी अरोड़ा और लड़की के बीच पहले संबंध थे लेकिन पीड़िता ने कुछ महीने पहले उससे बात करना बंद कर दिया था।
हुड्डा ने कहा, "लड़की लंबे समय से अरोड़ा की दोस्त थी लेकिन दो-तीन महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। बदला लेने के लिए उसने हमले की योजना बनाई।" पुलिस ने एक बयान में कहा कि अरोड़ा और पीड़िता के बीच सितंबर 2022 तक दोस्ताना संबंध थे। हुड्डा ने ये भी कहा, "एसिड ऑनलाइन खरीदा गया था और उसका भुगतान अरोड़ा ने ई-वॉलेट से किया था।"
आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था
पुलिस के बयान में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान तकनीकी साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था। पुलिस ने कहा कि सुबह लड़की पर तेजाब से हमला करने से पहले, अरोड़ा ने अपना स्कूटर और मोबाइल फोन सिंह को दे दिया ताकि घटना के समय उसकी स्थिति के बारे में जांचकर्ताओं को गुमराह किया जा सके।
पीड़िता चेहरे और आंखों की जलन से जूझ रही
पीड़िता का का आठ फीसदी चेहरा झुलस गया है और उसकी आंखें भी प्रभावित हुई हैं। सफदरजंग अस्पताल के बर्न आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता पर शायद नाइट्रिक एसिड फेंका था। हालांकि, अपराध में किस तरह के तेजाब का इस्तेमाल किया गया, इसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच के बाद ही होगी।
पीटीआई ने पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन के हवाले से बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मोहन गार्डन पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए (तेजाब के इस्तेमाल से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।