उत्तर प्रदेश में बच्ची के अपहरण और हत्या के दोषी को मृत्युदंड

By भाषा | Updated: March 9, 2021 12:10 IST2021-03-09T12:10:01+5:302021-03-09T12:10:01+5:30

Death penalty for kidnapping and murder of a girl child in Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश में बच्ची के अपहरण और हत्या के दोषी को मृत्युदंड

उत्तर प्रदेश में बच्ची के अपहरण और हत्या के दोषी को मृत्युदंड

जौनपुर/लखनऊ, नौ मार्च जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले कोलई ने पिछले साल आठ अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाल गोविंद ने उसकी 11 साल की बेटी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।

महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जौनपुर पुलिस प्रशासन ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया और तत्परता से कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप जांच महज सात महीने के अंदर पूरी कर ली गई।

विशेष पॉक्सो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी बाल गोविंद को अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Death penalty for kidnapping and murder of a girl child in Uttar Pradesh

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे