पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, 31 दिसंबर 2019 थी डेडलाइन, जानें नई तारीख

By भाषा | Updated: December 30, 2019 22:56 IST2019-12-30T22:56:31+5:302019-12-30T22:56:31+5:30

Deadline to link PAN with Aadhaar extended, 31 December 2019 deadline, know new date | पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, 31 दिसंबर 2019 थी डेडलाइन, जानें नई तारीख

पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, 31 दिसंबर 2019 थी डेडलाइन, जानें नई तारीख

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया। इससे पहले यह तारीख मंगलवार (31 दिसंबर 2019) थी। सीबीडीटी ने अपने ट्वीट में लिखा , " आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (ए)(ए) की उप - धारा दो के तहत पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 की गई है। "

यह आठवीं बार है जब सीबीडीटी ने आधार के साथ पैन को जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई 2017 को पैन कार्ड था और जो आधार प्राप्त करने का पात्र है , उसे अपना आधार नंबर कर अधिकारियों को देना अनिवार्य है। 

 

 

Web Title: Deadline to link PAN with Aadhaar extended, 31 December 2019 deadline, know new date

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे