नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में दिहाड़ी मजदूर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

By भाषा | Updated: February 13, 2021 16:33 IST2021-02-13T16:33:32+5:302021-02-13T16:33:32+5:30

Day labor sentenced to 20 years rigorous imprisonment in case of sexual assault of minor daughter | नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में दिहाड़ी मजदूर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में दिहाड़ी मजदूर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

इरोड (तमिलनाडु), 13 फरवरी तमिलनाडु के इरोड की एक महिला अदालत ने वेल्लीतिरुपुर गांव में लगभग तीन महीने की बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी है।

महिला अदालत की न्यायाधीश मालती ने शुक्रवार को 50 वर्षीय मजदूर को सजा सुनाते हुए उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया और तमिलनाडु सरकार को बच्ची की मां को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया।

आरोप है कि बच्ची की मां जब बाहर गई हुई थी तब उस व्यक्ति ने बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। मां जब वापस लौटी तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों का दस साल का बेटा भी है लेकिन घटना के समय वह भी घर पर नहीं था।

महिला तुरंत अपनी बेटी को इलाज के लिये नजदीकी अस्पताल ले गई और फिर पुलिस में इसकी शिकातय की।

पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

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Web Title: Day labor sentenced to 20 years rigorous imprisonment in case of sexual assault of minor daughter

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