ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

By भाषा | Updated: May 17, 2021 20:20 IST2021-05-17T19:56:26+5:302021-05-17T20:20:24+5:30

दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को रविवार रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह फरार चल रहा था।

Court sent Kalra to police custody for three days | ऑक्सीजन कन्संट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

नवनीत कालरा को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा (फोटो- सोशल मीडिया)

Highlightsनवनीत कालरा के तीन रेस्तरां ‘खान चाचा’, ‘नेगे एंड जू’ और ‘टाउन हॉल’ से बरामद हुए थे कई ऑक्सीजन कन्संट्रेटरपुलिस ने नवनीत कालरा से पूछताछ करने के लिए पांच दिन की हिरासत मांगी थीनवनीत कालरा एक सप्ताह से अधिक समय से फरार चल रहा था, रविवार रात हुई थी गिरफ्तारी

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने ऑक्सीजन सांद्रक की जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में सोमवार को भेज दिया।

दिल्ली पुलिस ने कालरा को रविवार रात को गिरफ्तार किया था। उसके तीन रेस्तरां ‘खान चाचा’, ‘नेगे एंड जू’ और ‘टाउन हॉल’ से कुछ दिन पहले 500 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक जब्त हुए थे और उसके बाद से वह फरार था।

मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा कालरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दे दी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के लिए पांच दिन की हिरासत मांगी थी।

कालरा को 20 मई को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जांच अधिकारी (आईओ) कमल कुमार ने कहा कि कालाबाजारी के पीछे पूरी साठगांठ और साजिश का पता लगाने के लिए तथा पैसे के लेन-देन के बारे में जानने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।

कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि कालरा का मामले में सह आरोपियों से आमना-सामना कराया जाना है और दस्तावेज भी बहुत हैं, इसलिए उसकी हिरासत की जरूरत है।

अभियोजक ने कहा, “ साजिश का मामला है। वह गिरफ्तारी से बच रहा था। यह एक गंभीर मामला है। पुलिस हिरासत के बिना जांच एजेंसी के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन होगा।”

पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए कालरा के वकील ने कहा कि उसके बैंक विवरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप और गैजेट पहले से ही पुलिस के पास उपलब्ध हैं और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

वकील ने कहा, “ केवल वास्तविक आवश्यकता के मामलों में ही रिमांड दी जानी चाहिए। उन्हें किस उद्देश्य के लिए हिरासत की आवश्यकता है?”

यह भी अनुरोध किया गया कि कालरा को उसके टूटे जबड़े में टांके के लिए मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। कारोबारी राष्ट्रीय राजधानी में उसके स्वामित्व वाले तीन रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक की जब्ती के बाद से एक सप्ताह से अधिक समय से फरार चल रहा था।

ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं और संक्रमण की दूसरी लहर में इनकी भारी मांग है।

जिला अदालत ने 13 मई को कालरा की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कारोबारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और ‘‘पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए’’ उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।

इसके बाद, आरोपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने भी निचली अदालत के फैसले से सहमत होते हुए उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

हाल में की गयी छापेमारी के दौरान कालरा के तीन रेस्तरां ‘खान चाचा’, ‘नेगे एंड जू’ और ‘टाउन हॉल’ से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे। इसके बाद मामले की जांच दिल्ली की अपराध शाखा को सौंप दी गई थी।

पुलिस ने दावा किया है कि ये सांद्रक चीन से आयातित हैं और इन्हें वह 50 हजार रुपये से लेकर 70 हजार रुपये तक में बेच रहा था, जबकि इनकी असल कीमत 16 हजार रुपये से 22 हजार रुपये के बीच है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (समान इरादे से काम करना) के तहत कालरा के खिलाफ पांच मई को एक मामला दर्ज किया गया था।

Web Title: Court sent Kalra to police custody for three days

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