लग्जरी कार के आयात पर प्रवेश कर में छूट पाने की याचिका पर धनुष को न्यायालय की कड़ी फटकार

By भाषा | Updated: August 5, 2021 19:54 IST2021-08-05T19:54:45+5:302021-08-05T19:54:45+5:30

Court reprimands Dhanush for seeking exemption from entry tax on import of luxury car | लग्जरी कार के आयात पर प्रवेश कर में छूट पाने की याचिका पर धनुष को न्यायालय की कड़ी फटकार

लग्जरी कार के आयात पर प्रवेश कर में छूट पाने की याचिका पर धनुष को न्यायालय की कड़ी फटकार

चेन्नई, पांच अगस्त मद्रास उच्च न्यायालय ने लग्जरी कार के आयात पर प्रवेश कर को चुनौती देने और उसका भुगतान नहीं करने को लेकर बृहस्पतिवार को अभिनेता धनुष को कड़ी फटकार लगाते हुए 48 घंटे के भीतर 30.30 लाख रुपये का कर चुकाने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रहमण्यम ने इस मामले में धनुष की रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,‘‘ करदाताओं के पैसे का उपयोग कर बनाई गई सड़कों पर आप लग्जरी कार चलाते हैं। यहां तक ​​कि एक दूध विक्रेता और एक दिहाड़ी मजदूर भी अपने द्वारा खरीदे गए प्रत्येक लीटर पेट्रोल के लिए कर चुका रहे हैं। उनमें से कोई भी इस तरह के करों से छूट के लिए अदालत का रुख नहीं करता है।’’

अदालत ने धनुष को 48 घंटे के भीतर वाणिज्यिक कर विभाग को शेष 30.30 लाख रुपये कर का भुगतान करने के निर्देश दिए। धनुष 60.60 लाख रुपये के प्रवेश कर की आधी राशि का भुगतान कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि रिट याचिकाओं में वादियों की ओर से दायर हलफनामों पर 'मद्रास उच्च न्यायालय रिट नियम, 2021' के तहत ही विचार किया जाए।

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Web Title: Court reprimands Dhanush for seeking exemption from entry tax on import of luxury car

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