न्यायालय ने कोविड मौतों के लिए मुआवजा योजना संबंधी पोर्टल का व्यापक प्रचार न करने पर फटकार लगायी

By भाषा | Updated: December 13, 2021 23:02 IST2021-12-13T23:02:24+5:302021-12-13T23:02:24+5:30

Court reprimanded for not giving wide publicity to portal related to compensation scheme for Kovid deaths | न्यायालय ने कोविड मौतों के लिए मुआवजा योजना संबंधी पोर्टल का व्यापक प्रचार न करने पर फटकार लगायी

न्यायालय ने कोविड मौतों के लिए मुआवजा योजना संबंधी पोर्टल का व्यापक प्रचार न करने पर फटकार लगायी

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्यों को कोविड-19 से हुई मौतों के लिए मुआवजा राशि के वितरण के लिए विकसित एक पोर्टल के बारे में व्यापक प्रचार नहीं करने के लिए फटकार लगाई।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जब तक व्यापक प्रचार नहीं किया जाता, तब तक लोग उस पोर्टल के बारे में नहीं जान पाएंगे, जिस पर वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ राज्यों ने अखबारों में विशेष रूप से स्थानीय भाषा के अखबारों और स्थानीय चैनलों में विज्ञापनों में पोर्टल के संबंध में पूरा विवरण देकर व्यापक प्रचार नहीं किया। यह भी पाया गया कि इस कार्य के लिए गठित शिकायत निवारण समिति का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा, ''जब तक आम आदमी तक प्रचार नहीं पहुंचता, वह उस पोर्टल के बारे में नहीं जान पाएगा, जिस पर वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुजरात की ओर से पेश होने वाले वकील ने कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले सभी अखबारों में विज्ञापन दिया जाएगा, विशेष रूप से स्थानीय समाचार पत्रों में।''

महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि उसे लगभग 84,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 8,000 आवेदकों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

इस पर, पीठ ने कहा, ''यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केवल 8,000 भुगतान किए गए हैं। वकील ने सूचित किया है कि शेष को जल्द से जल्द मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। हम उन्हें आवेदन पर विचार करने के बाद सप्ताह भर के भीतर भुगतान करने का निर्देश देते हैं।''

पूर्व में शीर्ष अदालत ने पहले कोविड-19 से हुई मौतों के लिए मुआवजा राशि के दावों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की थी और राज्य सरकारों से मुआवजे की योजना के संबंध में व्यापक प्रचार करने के संबंध में जानकारी मांगी थी।

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Web Title: Court reprimanded for not giving wide publicity to portal related to compensation scheme for Kovid deaths

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