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हत्या की कोशिश मामले में अदालत ने नितेश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज किया

By भाषा | Updated: December 31, 2021 00:09 IST

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मुंबई, 30 दिसंबर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के कथित प्रयास के एक मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली सीट से विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं।

नितेश ने संतोष परब (44) नामक एक व्यक्ति पर कथित हमले के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

नितेश ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि पुलिस ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं कि हमले के पीछे नितेश राणे थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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