न्यायालय का कोविड संबंधी सामान पर सटीक सूचना देने वाले पोर्टल के लिए याचिका पर सुनवाई से इनकार

By भाषा | Updated: September 9, 2021 14:55 IST2021-09-09T14:55:13+5:302021-09-09T14:55:13+5:30

Court refuses to hear petition for portal giving accurate information on Kovid related goods | न्यायालय का कोविड संबंधी सामान पर सटीक सूचना देने वाले पोर्टल के लिए याचिका पर सुनवाई से इनकार

न्यायालय का कोविड संबंधी सामान पर सटीक सूचना देने वाले पोर्टल के लिए याचिका पर सुनवाई से इनकार

नयी दिल्ली, नौ सितंबर उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 के इलाज में आवश्यक सामान के संबंध में सटीक सूचना मुहैया कराने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने के निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता को सुझावों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का रुख करने का निर्देश दिया। इन सुझावों में कोविड संबंधी आवश्यक सामान मसलन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सांद्रक और दवाओं के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की आवश्यकता शामिल है।

पीठ ने सोमवार को दिए आदेश में कहा, ‘‘चूंकि याचिकाकर्ता के कुछ सुझाव हैं तो उन्हें केंद्रीयकृत पोर्टल की आवश्यकता समेत सुझावों पर विचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जाने की छूट देना उचित होगा। उनके सुझावों पर उचित स्तर पर विचार किया जा सकता है। याचिका का निस्तारण किया जाता है।’’

उच्चतम न्यायालय पोर्टल के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एसएफएस स्कूल ओल्ड ब्वॉयज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वकील अरुणपाल सिंह बहल ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की गयी थी।

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Web Title: Court refuses to hear petition for portal giving accurate information on Kovid related goods

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