न्यायालय का सौमेंदु अधिकारी की कोंताई नगरपालिका से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार

By भाषा | Updated: March 15, 2021 20:52 IST2021-03-15T20:52:37+5:302021-03-15T20:52:37+5:30

Court refuses to hear petition filed against superannuation officer of Contai municipality | न्यायालय का सौमेंदु अधिकारी की कोंताई नगरपालिका से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार

न्यायालय का सौमेंदु अधिकारी की कोंताई नगरपालिका से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार

नयी दिल्ली, 15 मार्च उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता सौमेंदु अधिकारी की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें उन्हें पूर्वी मेदिनीपुर जिले की कोंताई नगरपालिका के प्रशासक पद से हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका कलकता उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दी थी।

सौमेंदु पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं।

न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने सौमेन्द्र अधिकारी को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उन्हें इस मामले में तेजी से सुनवाई का अनुरोध करने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाने की स्वतंत्रता प्रदान की।

सौमेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उस तथ्य का संज्ञान लिए बिना मामले को स्थगित कर दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार बाद में अधिसूचना जारी करके इसमे विलंब करने का हथकंडा अपना रही है।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय में यह दलील दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को इस याचिका की सुनवाई मार्च के लिये निर्धारित कर दी थी

तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी ने भी एक जनवरी को भाजपा का दामन थाम लिया था।

अधिकारी ने याचिका में दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें नगरपालिका के प्रशासक पद से गैर-कानूनी तरीके से हटाया है।

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Web Title: Court refuses to hear petition filed against superannuation officer of Contai municipality

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