अदालत ने भूमि अतिक्रमण मामले में मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारियों को नोटिस जारी किये
By भाषा | Updated: August 6, 2021 16:57 IST2021-08-06T16:57:05+5:302021-08-06T16:57:05+5:30

अदालत ने भूमि अतिक्रमण मामले में मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारियों को नोटिस जारी किये
मुजफ्फरनगर (उप्र), छह अगस्त जिले की एक अदालत ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले में मुजफ्फरनगर के पूर्व जिलाधिकारी समेत सात वरिष्ठ जिला अधिकारियों को नोटिस जारी किये है।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने बृहस्पतिवार को सामाजिक कार्यकर्ता संजीव त्यागी द्वारा दायर मामले में मुजफ्फरनगर के पूर्व जिलाधिकारी राजीव शर्मा, अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार धर्मेंद्र समेत अधिकारियों को 11 अगस्त को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, त्यागी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए एक याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत ने हालांकि अर्जी खारिज कर दी थी।
आवेदक ने बाद में यहां सत्र अदालत में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की।
त्यागी ने आरोप लगाया है कि जिले के पीपलहेड़ा गांव में कई लोगों ने तालाबों की जमीन पर कब्जा कर लिया और अवैध रूप से मकान बना लिये। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
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