अदालत ने आलिया भट्ट और भंसाली के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई

By भाषा | Updated: August 19, 2021 16:05 IST2021-08-19T16:05:20+5:302021-08-19T16:05:20+5:30

Court grants interim stay on defamation proceedings against Alia Bhatt and Bhansali | अदालत ने आलिया भट्ट और भंसाली के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई

अदालत ने आलिया भट्ट और भंसाली के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई

“गंगूबाई काठियावाड़ी” फिल्म के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि की एक शिकायत के संबंध में अभिनेत्री आलिया भट्ट और फिल्मकार संजय लीला भंसाली के विरुद्ध एक स्थानीय अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को अपने आदेश में सुनवाई की अगली तारीख सात सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी। इस साल मार्च में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भट्ट, भंसाली और उनकी निर्माण कंपनी भंसाली प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सम्मन जारी किये थे। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है और खुद को काठियावाड़ी का दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले बाबूजी शाह नामक एक व्यक्ति ने मानहानि की शिकायत दायर की थी जिस पर सम्मन जारी किये गए थे। फिल्म में आलिया भट्ट ने गंगूबाई की भूमिका निभाई है जो 1960 के दशक में मुंबई के ‘रेड लाइट’ क्षेत्र की सबसे ताकतवर और सम्मानित ‘मैडम’ थी। शाह का दावा है कि फिल्म ‘द माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ उपन्यास से प्रेरित है। शाह के अनुसार, उपन्यास के कुछ अंश आपत्तिजनक हैं जिसमें गंगूबाई काठियावाड़ी की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनके जीवन की निजता का अतिक्रमण किया गया है। भट्ट , भंसाली और उनकी कंपनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि शाह काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र हैं। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने 10 अगस्त को शाह को एक नोटिस जारी किया और भट्ट तथा भंसाली के आवेदन को सात सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इसी से संबंधित घटनाक्रम में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

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Web Title: Court grants interim stay on defamation proceedings against Alia Bhatt and Bhansali

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