बच्चे की हिफाजत के मामले में केन्याई नागरिक की धोखाधड़ी पर न्यायालय ने नाराजगी जताई

By भाषा | Updated: October 7, 2021 22:46 IST2021-10-07T22:46:33+5:302021-10-07T22:46:33+5:30

Court expressed displeasure over the fraud of Kenyan citizen in the matter of child protection | बच्चे की हिफाजत के मामले में केन्याई नागरिक की धोखाधड़ी पर न्यायालय ने नाराजगी जताई

बच्चे की हिफाजत के मामले में केन्याई नागरिक की धोखाधड़ी पर न्यायालय ने नाराजगी जताई

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए धोखाधड़ी करने वाले भारतीय मूल के केन्याई नागरिक के बर्ताव से नाराज उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपने फैसले का स्मरण करते हुए सीबीआई को बच्चे को उसकी मां की हिफाजत में सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने केंद्र और केन्या में भारतीय मिशन से भी मां की मदद करने को कहा और बच्चे के पिता पैरी कनसागरा के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने 16 नवंबर को पैरी को उसके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से पेश किये जाने का आदेश दिया और रजिस्ट्री से कहा कि उसके द्वारा पहले जमा की गयी राशि में से 25 लाख रुपये उसकी पत्नी को मुकदमे के खर्च के रूप में दिया जाए।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘बुनियादी बात है कि अदालत में आने वाले किसी पक्ष को साफ-सुथरे तरीके से आना चाहिए और बच्चे की हिफाजत के मामले में ऐसा और अधिक महत्वपूर्ण है।’’

केन्या और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता रखने वाले पैरी ने अपने से अलग रह रही पत्नी के साथ अपने बेटे की हिफाजत पाने के लिए भारतीय अदालतों में लड़ाई लड़ी और शपथपत्र दिया कि वह शर्तों का पालन करेगा। लेकिन बाद में 2020 में उसने कथित रूप से केन्याई हाई कोर्ट का एक फर्जी आदेश देकर शीर्ष अदालत से बेटे की हिफाजत प्राप्त कर ली।

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Web Title: Court expressed displeasure over the fraud of Kenyan citizen in the matter of child protection

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