मुंबई, 28 अक्टूबर बंबई उच्च न्यायालय ने अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत और मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी समन को रद्द कर दिया। शहर के एक वकील ने उनके खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति एस. के. शिंदे ने ठाणे जिले के उल्हासनगर में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल के माध्यम से कंपनी के खिलाफ जारी समन को रद्द कर दिया।
वकील अमृतपाल सिंह खालसा की तरफ से दायर शिकायत के बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने समन जारी किया था। खालसा ने दिसंबर 2019 में अमेजन की वेबसाइट पर एक हार्ड ड्राइव खरीदेन के लिए ऑर्डर किया था लेकिन यह उन्हें कभी नहीं मिला।
खालसा ने इसके बाद स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने समन जारी किया जो नोटिस की तरह था ताकि मामले में आगे की कार्यवाही शुरू की जा सके।
उच्च न्यायालय में अमेजन इंडिया की तरफ से पेश हुए वकील शिरीष गुप्ते ने कहा कि कंपनी क्रेताओं एवं विक्रेताओं को महज न्यूट्रल मंच मुहैया कराती है और खालसा द्वारा ऑर्डर दिए गए हार्ड ड्राइव की वह विक्रेता नहीं है।
गुप्ते ने तर्क दिया कि मामला ठगी का नहीं है बल्कि व्यावसायिक विवाद का है।
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