अदालत ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज किया

By भाषा | Published: December 9, 2020 06:53 PM2020-12-09T18:53:02+5:302020-12-09T18:53:02+5:30

Court dismisses bail pleas of two former Cox & Kings group executives | अदालत ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज किया

अदालत ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के दो पूर्व अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज किया

मुंबई, नौ दिसंबर पीएमएलए की विशेष अदालत ने कॉक्स एंड किंग्स समूह के एक पूर्व सीएफओ और एक पूर्व अंकेक्षक की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिन्हें यस बैंक का ऋण नहीं चुकाने के धनशोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने पूर्व सीएफओ अनिल खंडेलवाल और पूर्व अंकेक्षक नरेश जैन की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

उन्हें इस वर्ष अक्टूबर में धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

ईडी के मुताबिक, इसकी जांच में पाया गया कि यस बैंक का कॉक्स एंड किंग्स समूह की कंपनियों पर कुल 3642 करोड़ रुपये बकाया है।

यस बैंक के सह प्रवर्तक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को इस वर्ष की शुरुआत में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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Web Title: Court dismisses bail pleas of two former Cox & Kings group executives

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