कोरोना वायरसः राजस्थान में नगर निगम, पंचायत चुनाव का नवीन कार्यक्रम जारी होने के बाद ही कार्यालय से सम्पर्क हो सकेगा

By प्रदीप द्विवेदी | Updated: March 20, 2020 05:55 IST2020-03-20T05:55:38+5:302020-03-20T05:55:54+5:30

इस आदेश के अनुसार विधानसभा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन हेतु नागरिक मतदाता वेबसाइट  https://www.nvsp.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय मेें सम्पर्क न किया जाए.

Coronavirus: Municipal corporation Office in Rajasthan temporarily closed for visitors | कोरोना वायरसः राजस्थान में नगर निगम, पंचायत चुनाव का नवीन कार्यक्रम जारी होने के बाद ही कार्यालय से सम्पर्क हो सकेगा

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निर्वाचन से जुडे़ कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय में आने वाले सभी आगन्तुक नगर निगम, पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में नामांकन, नाम निर्देशन पत्र, मतदाता सूची, नकल अथवा चुनाव सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त चुनाव के नवीन कार्यक्रम जारी होने के बाद ही कार्यालय में सम्पर्क कर सकेंगे.

इस आदेश के अनुसार विधानसभा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन हेतु नागरिक मतदाता वेबसाइट  https://www.nvsp.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय मेें सम्पर्क न किया जाए.

इसी प्रकार सभी पंजीकृत मतदाता एवं आम नागरिक नगर निगम-पंचायत की मतदाता सूची के अवलोकन के लिए इसे राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट  http://sec.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे. इसें सम्बन्ध में भी जिला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी कार्यालय में सम्पर्क न किया जाए.

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रदेश में लगातार कई निर्णय लिए जा रहे हैं जिनमें कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों एवं मंडलों में 31 मार्च 2020 तक शट डाउन का निर्णय भी है.

उधर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों को भी आगामी आदेश तक बन्द रखा जायेगा. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मा. भॅवरलाल मेघवाल ने गुरूवार को इस संबंध में विभाग को एडवाईजरी जारी करने के निर्देश दिये हैं, जिसके तहत समस्त आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को बन्द करते हुए वहं अध्ययनरत एवं आवासरत विधार्थियों को घर भिजवाने के लिए कहा गया है.

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