Coronavirus: सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी

By भाषा | Published: April 12, 2020 05:39 AM2020-04-12T05:39:34+5:302020-04-12T05:39:34+5:30

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है।’’

Coronavirus: Government relaxes provisions for PPF, Sukanya Samriddhi account holders | Coronavirus: सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsसरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) तथा सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिये अनिवार्य न्यूनतम जमा की समयसीमा तीन महीने के लिये बढ़ा दी है।अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा।

सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) तथा सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिये अनिवार्य न्यूनतम जमा की समयसीमा तीन महीने के लिये बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी।

अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है।’’

इन खातों को सक्रिय रखने के लिये जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा कराना होता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है। जमाकर्ता सामान्यत: वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है।

Web Title: Coronavirus: Government relaxes provisions for PPF, Sukanya Samriddhi account holders

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