Corona Lockdown Relaxation: आज से लॉकडाउन में राहत, जानें आपके राज्य में क्या है छूट के नियम

By स्वाति सिंह | Published: April 20, 2020 07:11 AM2020-04-20T07:11:54+5:302020-04-20T07:24:33+5:30

Covid-19 lockdown relaxation: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट सोमवार से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में लॉकडाउन में छूट देने की घोषणा की थी। उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई थी।

Corona Lockdown Relaxation: Lockdown rules are changing from today, What are new lockdown relaxation rules in your state | Corona Lockdown Relaxation: आज से लॉकडाउन में राहत, जानें आपके राज्य में क्या है छूट के नियम

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में आज (20 अप्रैल) से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशानिर्देश जारी किये।

Highlights20 अप्रैल से चुनिंदा गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये।प्रवासी मजदूर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे।

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये बंद लागू है। पहले 21 दिनों का शुरुआती बंद 14 अप्रैल को समाप्त हो गया, लेकिन अब बंद की अवधि बढ़ाकर तीन मई कर दी गयी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में आज (20 अप्रैल) से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशानिर्देश जारी किये। इसके अनुसार प्रवासी मजदूर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कोरोना वायरस फैलने के कारण कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार अपने संबंधित कार्य स्थल से निकल गये और फिलहाल विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित राहत कैंपों में रह रहे हैं। 

यह आदेश ऐसे समय आया है जब मुंबई, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों में फंसे रह गये प्रवासी मजदूर बंद के बावजूद अपने गृह प्रदेश जाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आदेश के अनुसार चूंकि संक्रमण क्षेत्र के बाहर वाले क्षेत्रों में 20 अप्रैल से संशोधित दिशानिर्देशों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों शुरू करने की अनुमति दी गयी है, ऐसे में ये कामगार औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, कृषि और मनरेगा के तहत काम कर सकते हैं। 

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर उनकी आवाजाही के लिये कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। जो प्रवासी मजदूर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनका पंजीकरण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को करना होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उनकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिये उनके कौशल की जानकारी भी लेनी होगी। इसमें कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों का जो समूह राज्य के भीतर अपने कार्य स्थलों पर लौटना चाहता है, जहां वे अभी हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए और जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें संबंधित कार्य स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। 

पंजाब सरकार तीन मई तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देगी

पंजाब सरकार ने कहा कि वह तीन मई तक गेंहू की खरीद को छोड़ कर कर्फ्यू में और कोई छूट नहीं देगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उभरे हालात को लेकर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के बाद यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रविवार शाम कर्फ्यू में तीन मई तक किसी भी तरह की ढील देने से इंकार कर दिया, जबकि केवल गेंहू की खरीद को अनुमति दी गई। सिंह तीन मई को फिर से हालात का जायजा लेंगे। इस फैसले के साथ ही 20 अप्रैल से दी गई सभी तरह की छूट को वापस ले लिया गया है। इससे पहले, दिन में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों, किताब की दुकानों, ढाबों, एयर कंडीशनर का काम करने वाले दुकानदारों के साथ ही सोमवार से निर्माण संबंधित गतिविधियों के तौर पर रेत और बजरी खनन तथा ‘स्टोन क्रशिंग’ को अनुमति दी गई थी। 

महाराष्ट्र में मिलेगी सीमित छूट 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 20 अप्रैल और 3 मई के बीच प्रतिबंधों की सीमित छूट के लिए दिशानिर्देश जारी किए। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना के ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, राजमार्गों के साथ ट्रक मरम्मत गैरेज और भोजनालयों (ढाबों) के साथ कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा। 

उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं मिलेगी कोई छूट 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए अलग-अलग आदेशों में लखनऊ जिला प्रशासन और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कहा कि इन जिलों में तीन मई तक प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। मालूम हो कि गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के दायरे में आता है। यूपी के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 हॉटस्पॉट हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है। वह इलाके पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेंगे और निवासियों के किसी तरह की अनुमति नहीं है। 

दिल्ली में कोई ढील नहीं 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि कोरोना की महामारी के चलते कोई ढील अभी नहीं दी जा सकती है। केजरीवाल के मुताबिक, 27 अप्रैल को दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी इसके बाद किसी आर्थिक गतिविधि को इजाजत देने पर फैसला किया जा सकता है।

जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास कार्यों, सिंचाई परियोजनाओं समेत कई सार्वजनिक क्षेत्रों में काम की इजाजत दी है। इसके अलावा छोटी औद्योगिक इकाइयों, ऑनलाइन डिलिवरी कंपनियों, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और सभी तरह के सामानों की ढुलाई के कामकाज को लेकर भी छूट दी जा रही है।

बिहार में चुनींदा उद्योगों को दी जाने वाली छूट से कामगारों को मिलेगी राहत

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को कहा कि लाकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से निजी और सरकारी क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा उद्योगों को काम शुरू करने की जो छूट दी जा रही है, उससे सड़क निर्माण और विनिर्माण कार्यों में लगे कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी। सुशील ने रविवार को कहा कि जिन तीन हजार उद्योगों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है, उनमें 900 से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में हैं।

उन्होंने कहा कि सिंचाई, हरियाली मिशन और मनरेगा से जुडे़ मजदूर भी काम पर जा सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, ताकि किसी को बेवजह परेशान न होना पड़े। सुशील ने कहा कि लाकडाउन के दौरान सरकार ने फ्लिपकार्ट जैसी ई-कामर्स कंपनियों को केवल जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी है।

टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रानिक सामान बेचने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थानीय खुदरा व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखकर ही यह फैसला किया है। सुशील ने कहा कि बिजली और इलेक्ट्रानिक उपकरणों को ठीक करने वाले मिस्त्री भी सोमवार से अपना काम शुरू कर सकेंगे।

 मध्य प्रदेश लॉकडाउन में छूट को लेकर शासन स्पष्ट 

वहीं, मध्य प्रदेश लॉकडाउन में छूट को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश को तीन हिस्सों में बांटा गया गया है। पहला संक्रमण मुक्त जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी तरह के काम चालू होंगे। दूसरे जिले जहां हॉटस्पॉट है वहां हॉटस्पॉट को छोड़ कर बाकी जगह भी काम चालू होंगे। तीसरा, इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे गहन संक्रमण वाले जिलों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

तेलंगाना में लॉकडाउन को सात मई तक के लिए बढ़ाया गया

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को सात मई तक बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की । राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू किया जाएगा । उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं होगी ।

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