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कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दिया पार्टी से इस्तीफा, सिख दंगा केस में हुई है उम्रकैद की सजा

By स्वाति सिंह | Updated: December 18, 2018 11:45 IST

1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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ठळक मुद्दे1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।सज्जन कुमार को आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है।अप्रैल, 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। 

1984 सिख दंगे के आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सज्जन कुमार ने कांग्रेस राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा दिया है। उन्होंने पार्टी से प्राथमिक सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया।

सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन दंगों में 2,700 से अधिक लोगों की जान गई थी।सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘‘माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं।’’ कुमार के एक सहयोगी ने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से पार्टी को किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और इसलिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद तुरंत इस्तीफा देने का निर्णय लिया।तीन बार सांसद रहे 73 वर्षीय कुमार का ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है और सोशल मीडिया पर उनके हवाले से जारी किए गए बयान उनके नहीं हैं।सज्जन को जिस मामले में सजा मिली है वह मामला 1984 दंगों के दौरान एक-दो नवम्बर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पालम कॉलोनी में राज नगर पार्ट-1 क्षेत्र में सिख परिवार के पांच सदस्यों की हत्या करने और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आगे लगाने से जुड़ा है।तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक से चार नवम्बर के बीच हुए दंगों में 2733 सिखों की हत्या की गई थी।

(भाषा इनपुट के साथ)

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