दिल्ली में कोवैक्सीन टीकों की किल्लत की शिकायतों का निपटान कर लिया गया है: उच्च न्यायालय
By भाषा | Published: June 11, 2021 07:13 PM2021-06-11T19:13:29+5:302021-06-11T19:13:29+5:30
नयी दिल्ली, 11 जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के लिये मुश्किलों का सामना करने वाले 18 से 44 वर्ष के लोगों की शिकायतों का काफी हद तक समाधान कर लिया गया है और अब आगे आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के लिये मुश्किलों का सामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा दाखिल तीन याचिकाओं का निस्तारण कर दिया क्योंकि अब वे दोनों खुराकें ले चुके हैं।
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि 18 से 44 साल की आयु के लोगों को दूसरी खुराक देने के लिये 40 हजार खुराकों के बाद अब विशेष कोटे से 20 हजार अतिरिक्त खुराक खरीदीं गईं है।
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि जून के लिए निर्धारित आपूर्ति के हिस्से के रूप में, 10 जून को 29,800 खुराक मिलीं हैं और इस महीने 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए 10 जून तक कोवैक्सीन की कुल 89,800 खुराक मिल चुकी हैं।
इसके बाद न्यायाधीश ने कहा, ''मेरे विचार से याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का ध्यान रखा जाएगा... आगे कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है और याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।