यूपी: राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद हुआ दर्ज, महाराष्ट्र में सावरकर के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 24, 2022 01:21 PM2022-12-24T13:21:16+5:302022-12-24T13:33:24+5:30
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता पांडे ने अपने आवेदन में कहा है कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया है। ऐसे में उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया है।
लखनऊ: हाल में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है।
मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-तृतीय अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया है।
गवाही दर्ज होने के बाद राहुल गांधी पर समन जारी पर कोर्ट करेगा फैसला
शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत गवाही दर्ज करने करने के बाद अदालत अपराधों का संज्ञान लेने या न लेने तथा गांधी को समन जारी करने के बारे में फैसला करेगी। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ जनवरी तय की है।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया।
गौर करने वाले बात यह है कि पांडे ने अपने आवेदन में कहा है कि राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के जरिये राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया है। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया है।