नई दिल्ली: 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।"
सुप्रीम कोर्ट ने 'मोदी उपनाम' को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में 'मोदी उपनाम' के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि "सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है।" वहीं, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदालत के फैसले पर कहा, "यह हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं; यह जीत सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बल्कि देश की जनता और लोकतंत्र की जीत है।"