झारखंड: पूर्व सीएम मधु कोड़ा को हाई कोर्ट से राहत, तीन साल की सजा पर मिला स्टे ऑर्डर
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: January 2, 2018 08:27 PM2018-01-02T20:27:16+5:302018-01-02T20:28:30+5:30
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक मधु कोड़ा के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार ( दो जनवरी) को राहत देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा कोयला खदान आवंटन घोटाले में सुनाी गई तीन साल की सजा पर स्थगन आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट ने कोड़ा पर लगाए गे 25 लाख रुपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी थी है। हाई कोर्ट ने मामले की 22 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है।
कोड़ा ने हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांगी थी। कोड़ा ने अदालत से कहा था कि उनकी दो नाबालिग बेटियां हैं जिनकी देखभाल उनके जिम्मे है। कोड़ा को झारखंड स्थित कोयला खदान को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग को गलत तरीके से देने का दोषी पाया गया था।
हाई कोर्ट की जज अनु मल्होत्रा ने कोड़ा की सजा पर रोक लगाते हुए सीबीआई से उसका पक्ष जानना चाहा है। कोड़ा ने सीबीआई अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने कोड़ा को 22 जनवरी तक अतंरिम जमानत देने का विरोध नहीं किया। झारखंड की कोयला खदान आवंटन से जुड़े सभी मामलों की हाई कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई होगी। कोड़ा के अलावा झारखंड के पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ताा, पूर्व सचिव एके बसु और विजय जोशी को राझरा नार्थ कोल ब्लॉग आवंटन में गड़बड़ी का दोषी पाते हुए सजा सुनायी थी।