अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका की खारिज, रिमांड पांच दिन बढ़ी
By स्वाति सिंह | Updated: December 10, 2018 17:01 IST2018-12-10T17:01:28+5:302018-12-10T17:01:28+5:30
क्रिश्चियन मिशेल ने जमानत के लिये पूर्व में दी गई अपनी याचिका को वापस ले लिया और नए सिरे से विस्तृत जमानत याचिका दायर की।

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका की खारिज, रिमांड पांच दिन बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की हिरासत अवधि को पांच दिन और बढ़ा दिया ताकि सीबीआई हिरासत में उससे पूछताछ कर सके।
पहले दी गई पांच दिन की सीबीआई रिमांड खत्म होने पर उसे विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पेश किया गया था। जांच एजेंसी ने हिरासत में पूछताछ के लिये अदालत से यह कहते हुए मिशेल की नौ दिनों की रिमांड मांगी थी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा।
इस बीच मिशेल ने जमानत के लिये पूर्व में दी गई अपनी याचिका को वापस ले लिया और नए सिरे से विस्तृत जमानत याचिका दायर की।
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित करके मंगलवार देर रात भारत लाया गया। इसके बाद बुधावार को उसे दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उसे रिमांड पर रखने की कोर्ट से गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने मिशेल को पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया था, जिसे और पांच दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
CBI agrees to give British High Commission access to Christian Michel, the alleged middleman in #AgustaWestland case; says, "We have already been approached by British counselors. We have allowed their plea of keeping their own counsel" https://t.co/2jmfeSKmvK
— ANI (@ANI) December 10, 2018
मिशेल की गिरफ्तारी को लेकर पटियाला हाउस में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने 24 सितंबर 2015 की तिथि वाला खुला गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिससे फरवरी 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया।
बता दें, मिशेल को बीती रात गल्फस्ट्रीम के विमान से बीती रात दस बजकर 35 मिनट पर दिल्ली लाया गया। उसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतारा गया। इसके बाद उसको सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया।
आरोप है कि मिशेल ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा। सह आरोपी में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एस पी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। षड्यंत्र के तहत लोक सेवकों ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। भारत सरकार ने आठ फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगस्तावेस्टलैंड इंटरनेशनल लि़ को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था।
मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स का ‘‘ऐतिहासिक परामर्शदाता’’ बताया जाता है जिसे हेलीकॉप्टर, सैन्य अड्डों और पायलटों की तकनीकी संचालनात्मक जानकारी थी। मिशेल 1980 के दशक से ही कंपनी के साथ काम कर रहा था और इससे पहले उसके पिता भी भारतीय क्षेत्र के लिए कंपनी के परामर्शदाता रह चुके थे।
(भाषा इनपुट के साथ)