चित्रकूट : छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

By भाषा | Updated: September 23, 2021 01:36 IST2021-09-23T01:36:36+5:302021-09-23T01:36:36+5:30

Chitrakoot: Life imprisonment for murder of girl student after rape | चित्रकूट : छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

चित्रकूट : छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के दोषी को उम्रकैद

चित्रकूट (उप्र), 22 सितंबर उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या के जुर्म में एक युवक को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

स्थानीय अदालत के अभियोजन अधिकारी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि 29 अक्तूबर 2017 को राजापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की बेटी साइकिल से कॉलेज गई थी, फिर वह घर नहीं आई। खोजबीन की तो पता चला कि गांव का राजा उर्फ राजबहादुर व उसका एक साथी बेटी को मोटरसाइकिल में बैठा कर कहीं ले गए हैं।

उन्होंने बताया कि उसी दिन अपरान्ह करीब तीन बजे उसे पुलिस द्वारा जानकारी मिली कि उसकी बेटी का शव रैपुरा थाना क्षेत्र के लालापुर स्थित पहाड़ के एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका है।

सिंह ने बताया कि लड़की के पिता ने थाने में दर्ज करवाई प्राथमिकी में राजा उर्फ राजबहादुर पर बलात्कार करने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया था।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) विनीत नारायण पांडेय ने दलित किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या करने का दोषी पाए गए राजबहादुर उर्फ राजा को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Web Title: Chitrakoot: Life imprisonment for murder of girl student after rape

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