पादरी और नन के खिलाफ आरोप "अविश्वसनीय" : चर्च
By भाषा | Updated: December 23, 2020 20:35 IST2020-12-23T20:35:10+5:302020-12-23T20:35:10+5:30

पादरी और नन के खिलाफ आरोप "अविश्वसनीय" : चर्च
कोट्टयम, 23 दिसंबर केरल में कोट्टयम के क्नानया कैथोलिक चर्च ने हत्या के मामले में बुधवार को अपने एक पादरी और नन की दोषसिद्धि को 'अविश्वसनीय' बताया और कहा कि उन्हें अपनी 'बेगुनाही' साबित करने के लिए अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।
सीबीआई की एक अदालत ने फादर कोट्टूर और सिस्टर सेफी को 1992 में सिस्टर अभया की हत्या करने का दोषी पाया और बुधवार को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई।
चर्च के कोट्टयम प्रांत (डायसिस) ने कहा कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार करते हैं।
आर्क डायसिस ने एक बयान में कहा, " उनके खिलाफ आरोप अविश्वसनीय हैं। बहरहाल, हम अदालत के आदेश को स्वीकार करते हैं।
बयान में कहा गया है, " आरोपियों को फैसले के खिलाफ अपील करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है।"
आर्क डायसिस ने यह भी कहा कि वह ऐसे घटनाक्रम पर दुखी है।
कोट्टयम के सेंट पायस कॉन्वेंट में रहने वाली सिस्टर अभया की सदिंग्ध परिस्थितियों में मौत के 28 साल बाद एक सीबीआई अदालत ने मंगलवार को फादर कोट्टूर और सिस्टर सेफी को उनकी हत्या का दोषी पाया। उनका शव 27 मार्च 1992 को सेंट पायस के एक कुएं से मिला था।
अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए सिस्टर अभया एक्शन काउंसल के संयोजक जोमोन पुथेनपुरकल ने कहा कि दोषियों द्वारा दायर अपीलों को उच्च अदालतें जबतक खारिज नहीं कर देती हैं, तब तक वे सुकून से नहीं बैठेंगे।
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