उत्तराखंड में विद्यालयों को खोलने के फैसले को चुनौती, अदालत ने याचिका में संशोधन करने को कहा
By भाषा | Updated: August 3, 2021 00:47 IST2021-08-03T00:47:46+5:302021-08-03T00:47:46+5:30

उत्तराखंड में विद्यालयों को खोलने के फैसले को चुनौती, अदालत ने याचिका में संशोधन करने को कहा
नैनीताल, दो अगस्त उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छह से बारह तक की कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को सोमवार को अपनी याचिका में संशोधन करने को कहा।
इस याचिका पर अब चार अगस्त को सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने पाया कि विद्यालयों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) को इस याचिका में सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गयी है।
अदालत ने कहा कि यह याचिका 29 जुलाई को दायर की गयी जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को एसओपी जारी की।
याचिका को सुधारने की अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय ने इसपर अगली सुनवाई की तारीख चार अगस्त तय की।
हरिद्वार निवासी विजयपाल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है।
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