गलत दिशा में साइकिल चला रहा था शख्स, महिला कांस्टेबल ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा चालान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 28, 2021 21:55 IST2021-05-28T21:55:27+5:302021-05-28T21:55:27+5:30

गुजरात के सूरत में यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक शख्स का गलत दिशा में साइकिल चलाने का चालान काटा दिया। हालांकि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा गया है।

challan of a man who was cycled in wrong direction | गलत दिशा में साइकिल चला रहा था शख्स, महिला कांस्टेबल ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा चालान

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsगलत दिशा में साइकिल चलाने का चालान काटा साइकिल का चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा साइकिल चालक ने कहा, अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेगा

गुजरात के सूरत में यातायात पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए एक शख्स का गलत दिशा में साइकिल चलाने का चालान काटा दिया। हालांकि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटा गया है। चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहुत से लोगों ने कहा है कि आखिर एक साइकिल चालक का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कैसे किया जा सकता है। 

47 साल के राजबहादुर यादव विद्युत करघा चलाने का काम करते हैं। गुरुवार को सुबह यादव साइकिल सड़क पर जा रहे थे। इसी दौरान एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने रोका। कांस्टेबल ने यादव को गलत दिशा में साइकिल चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान थमा दिया। यह कोर्ट मेमो है। इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। 

पुलिस उपायुक्त ने मानी गलती

इस मामले में सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। 

मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं कर सकते चालान

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होगा और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेगा। 

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