सीएफआई सदस्य कप्पन की जमानत अर्जी खारिज, बाकी तीन सदस्यों की पहले ही हो चुकी खारिज
By भाषा | Updated: July 6, 2021 23:01 IST2021-07-06T23:01:33+5:302021-07-06T23:01:33+5:30

सीएफआई सदस्य कप्पन की जमानत अर्जी खारिज, बाकी तीन सदस्यों की पहले ही हो चुकी खारिज
मथुरा, छह जुलाई उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पिछले नौ माह से जेल में बंद कैंपस फ्रण्ट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी मंगलवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने खारिज कर दी।
कप्पन की जमानत अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।
गौरतलब है कि सिद्दीक कप्पन को उसके साथी मसूद अहमद, मोहम्मद आलम और अतीकुर्रहमान के साथ गत वर्ष 5 अक्तूबर को यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते हाथरस जाते समय मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया गया था। चारों पर दंगा फैलाने की साजिश रचने, विदेशी वित्तपोषण, आईटी एक्ट और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाये गए हैं। अप्रैल में इनके खिलाफ राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने आरोपपत्र दाखिल किया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि इन चार सदस्यों में से तीन की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। उन्हीं में से एक सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत में बहस हुई जो मंगलवार को भी जारी रही। कप्पन की ओर से उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विल्स मैथ्यू ने पक्ष रखा।
उन्होंने अदालत से सद्दीक कप्पन को जमानत देने की अपील की, लेकिन न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने भोजनोपरांत अर्जी पर फैसला देते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
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