केंद्र को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति की बैठक आयोजित करने पर विचार करने का निर्देश
By भाषा | Published: April 5, 2021 04:11 PM2021-04-05T16:11:31+5:302021-04-05T16:11:31+5:30
नयी दिल्ली, पांच अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री एवं अन्य की सदस्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दो मई से पहले आयोजित करें। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पद के लिए ‘अदला-बदली का प्रबंध’’ नहीं चल सकता है।
न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ को केंद्र ने सूचित किया कि समिति की बैठक दो मई को होगी जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश शामिल होंगे।
याचिकाकर्ता एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई के नियमित निदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश देने की मांग करते हुए पीठ के समक्ष दावा किया कि केंद्र समिति की बैठक में विलंब कर रहा है क्योंकि यह वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को ‘‘दरकिनार करना चाहती है’’ जो 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि सीबीआई निदेशक के लिए ‘‘प्रभारी की व्यवस्था’’ नहीं चल सकती।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा, ‘‘भूषण जो कह रहे हैं उसमें कुछ दम है।’’
वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि वरिष्ठतम व्यक्ति को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है।
पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी।
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