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आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करे सीबीआई: उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: December 3, 2021 19:31 IST

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प्रयागराज, तीन दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे।

महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में 22 सितंबर, 2021 से जेल में बंद आनंद गिरि की जमानत याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया।

जमानत की अर्जी में कहा गया है कि इस मामले में आनंद गिरि को झूठा फंसाया गया है और कथित सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरि के हाथ की लिखावट नहीं है तथा नोट में कई जगह काट-छांट है। इसमें कहा गया है कि घटना के दिन आनंद गिरि प्रयागराज में नहीं थे और उन्हें इस घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई तथा उस दिन वह हरिद्वार में थे।

उल्लेखनीय है कि महंत नरेंद्र गिरि ने अपने बाघंबरी गद्दी मठ में 20 सितंबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कथित सुसाइड नोट में अपने इस कदम के लिए अपने शिष्य आनंद गिरि को जिम्मेदार ठहराया था।

इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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