सारदा चिटफंडः सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचे एडीजी सीआईडी राजीव कुमार, सीबीआई ने कुछ “दस्तावेज” भेजे
By भाषा | Updated: May 28, 2019 19:55 IST2019-05-28T19:55:34+5:302019-05-28T19:55:34+5:30
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में कुमार के भवानी भवन स्थित कार्यालय में यह दस्तावेज दिये। एक सूत्र ने अधिकारी को नया समन जारी किये जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “यह समन नहीं है लेकिन जांच से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज हैं।”

सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में कुमार के भवानी भवन स्थित कार्यालय में यह दस्तावेज दिये।
सारदा चिटफंड घोटाले में सोमवार को पूछताछ के लिये सीबीआई के समक्ष नहीं पहुंचे एडीजी सीआईडी राजीव कुमार के कार्यालय में सीबीआई ने मंगलवार को कुछ “दस्तावेज” भेजे हैं।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों ने कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में कुमार के भवानी भवन स्थित कार्यालय में यह दस्तावेज दिये। एक सूत्र ने अधिकारी को नया समन जारी किये जाने की खबरों को खारिज करते हुए कहा, “यह समन नहीं है लेकिन जांच से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज हैं।”
CBI: No second notice has been issued to former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. #SaradhaScampic.twitter.com/vORfia6lav
— ANI (@ANI) May 28, 2019
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त कुमार सोमवार को एजेंसी द्वारा घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिये समन भेजे जाने के बावजूद सीबीआई अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुए। फिलहाल वह सीआईडी में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सीबीआई अधिकारी सुबह मामले में कानूनी परामर्श के लिये वकील वाई जे दस्तूर के यहां पहुंचे थे। सीबीआई ने शनिवार को कुमार को देश से बाहर जाने से रोकने के लिये उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।
घोटालों के सिलसिले में एजेंसी कुमार से हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि वह सीबीआई के मामले की जांच अपने हाथ में लेने से पहले पुलिस के विशेष जांच दल की अध्यक्षता कर रहे थे। सीबीआई ने पिछले महीने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किये जाने की जरूरत है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछे गए सवालों से “बच” रहे हैं तथा उनका रवैया “अहंकारपूर्ण” है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मई को कुमार की गिरफ्तारी से मिली छूट को वापस ले लिया था और सीबीआई को मामले में कानून के मुताबिक आगे बढ़ने को कहा था। उसने कुमार को अग्रिम जमानत के लिये सक्षम अदालत के समक्ष याचिका दायर करने के लिये एक हफ्ते का समय दिया था।