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भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं पर हुआ केस दर्ज, म्यूजिक कॉपीराइट के उल्लंघन का है मामला

By आजाद खान | Updated: November 5, 2022 13:31 IST

दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीडियो ट्रैक में केजीएफ चैप्टर 2 के गाने का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि बिना अनुमति गाने का इस्तेमाल किया गया है।

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ठळक मुद्देभारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यात्रा के दौरान बिना अनुमति गाने का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में म्यूजिक कॉपी राइट्स के आधार पर केस दर्ज हुआ है।

नई दिल्ली:भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी व इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के खिलाफ म्यूजिक राइट्स का केस हुआ है। 

दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीडियो ट्रैक में केजीएफ चैप्टर 2 के गाने का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में इस आरोप 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई और नेताओं के खिलाफ पुलिस केस हुआ है। आरोप है कि पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीडियो ट्रैक में केजीएफ चैप्टर 2 के गाने इस्तेमाल किए गए है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो ट्रैक में राहुल गांधी भी दिखाई दिए है। 

ऐसे में गाने को बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर पार्टी पर म्यूजिक कॉपी राइट्स का केस हुआ है। आपको बता दें कि इस गाने का म्यूजिक राइट्स एमआरटी म्यूजिक के पास है, ऐसे में वीडियो ट्रैक को बनाने से पहले न तो पूछा गया था और न ही फीस दी गई थी। 

कंपनी का क्या दावा है

एमआरटी म्यूजिक के पास 'केजीएफ चैप्टर 2' (हिंदी) के कॉपी राइट्स है। ऐसे में बिना पूछे इस फिल्म के गाने का इस्तेमाल करना एक अपराधा है क्योंकि इसके राइट्स के लिए एमआरटी म्यूजिक ने भारी रकम चुकाई है। ऐसे में इसके गाने के इस्तेमाल से पहले किसी को भी अनुमति लेनी होगी नहीं तो उन्हें इसके फीस देने होंगे। 

लेकिन भारज जोड़ो यात्रा के वीडियो ट्रैक में ऐसा नहीं हुआ है और बिना पूछे और कोई फीस दिए हुए गाने का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में एमआरटी म्यूजिक ने इसे म्यूजिक कॉपी राइट्स का उल्लघंन माना है और पार्टी पर केस किया है। 

इन एक्ट्स में केस हुआ है दर्ज

आपको बता दें कि म्यूजिक कॉपी राइट्स के उल्लंघन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं पर धारा 425, 463, 464, 465, 471, 120बी आर/डब्ल्यू की धारा 34 ऑफ आईपीसी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2000 की धारा 43 के तहत और धारा 64 के तहत केस दर्ज किया गया है।  

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